पटना , जून 08 -- िहार की राजधानी पटना की एक सत्र अदालत ने डकैती के जुर्म में सोमवार को छ: लोगों को सात-सात वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ नौ-नौ हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया।
पटना के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 31, अमित आनंद ने मामले में सुनवाई के बाद आरोपित मोनू कुमार उर्फ मोनू ,सूरज कुमार, मोहम्मद रिंकू उर्फ मोहम्मद शमशेर ,रवि कुमार , रिशु कुमार उर्फ लेफ़्टी एवं मोहम्मद कमालुद्दीन को भारतीय दंड विधान और शास्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।
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