भोपाल , जुलाई 21 -- भोपाल के बहुचर्तित ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में आरोपी एवं सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की जमानत अर्जी पर मंगलवार को जिला अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी। नियमित मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने के कारण मामले में कोई आदेश पारित नहीं किया गया।
ट्विशा पक्ष के अधिवक्ता शुभांग दीक्षित ने बताया कि गिरिबाला सिंह ने अपनी जमानत अर्जी में स्वास्थ्य संबंधी कारणों के साथ पारिवारिक परिस्थितियों का भी उल्लेख किया है। आवेदन में कहा गया है कि उनकी लगभग 100 वर्ष की मां की देखभाल के लिए उनका घर पर रहना आवश्यक है।
जमानत आवेदन में उनके घर में हुई चोरी की घटना का भी हवाला देते हुए अदालत से राहत प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। अधिवक्ता दीक्षित ने बताया कि फिलहाल केवल गिरिबाला सिंह की ओर से ही जमानत आवेदन दायर किया गया है, जबकि सह-आरोपी समर्थ सिंह की ओर से अब तक कोई जमानत अर्जी प्रस्तुत नहीं की गई है।
उल्लेखनीय है कि 12 मई की रात ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद 14 मई को कटारा हिल्स थाना पुलिस ने गिरिबाला सिंह और उनके पुत्र समर्थ सिंह के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया था।
15 मई को भोपाल की अदालत ने गिरिबाला सिंह को जमानत दे दी थी, लेकिन ट्विशा के परिजनों की याचिका पर 27 मई को उच्च न्यायालय ने यह जमानत निरस्त कर दी। इसके बाद 28 मई को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर पूछताछ की। दो जून को पूछताछ पूरी होने के बाद सीबीआई ने गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।
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