भोपाल , अगस्त 11 -- मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के बहुचर्चित ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में मंगलवार को सीबीआई अदालत में दोनों आरोपियों गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। ड्यूटी मजिस्ट्रेट शोभना भलावे की अदालत ने दोनों की न्यायिक हिरासत 17 अगस्त तक बढ़ाने के आदेश दिए।
ट्विशा पक्ष के अधिवक्ता शुभांग दीक्षित ने बताया कि दोनों आरोपियों की पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने वाली थी। सीबीआई ने हिरासत बढ़ाने के लिए आवेदन देकर 19 अगस्त तक न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत को बताया कि जांच लगभग पूरी हो चुकी है और 19 अगस्त से पहले चार्जशीट पेश कर दी जाएगी। अदालत ने सीबीआई को 17 अगस्त तक चार्जशीट पेश करने का निर्देश दिया है।
अधिवक्ता दीक्षित के अनुसार दोनों आरोपियों के मामले में 90 दिन की वैधानिक अवधि भी नजदीक है। समर्थ सिंह की गिरफ्तारी 21 मई को हुई थी और उसकी 90 दिन की अवधि 19 अगस्त को पूरी होगी। वहीं गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी 27 मई को हुई थी और उनकी 90 दिन की अवधि 25 अगस्त को पूरी होगी। उन्होंने बताया कि यदि सीबीआई 17 अगस्त तक चार्जशीट पेश नहीं करती है तो आरोपियों की ओर से डिफॉल्ट बेल का आधार बन सकता है।
दीक्षित ने बताया कि सीबीआई के अनुसार उसकी जांच लगभग पूरी हो चुकी है। गिरिबाला सिंह की ओर से हाईकोर्ट में जमानत आवेदन लंबित है और इस कारण केस डायरी का बड़ा हिस्सा हाईकोर्ट भेजा गया है। इसके चलते मंगलवार को चार्जशीट पेश नहीं हो सकी।
सुनवाई के दौरान गिरिबाला सिंह की ओर से लीगल एड के तहत पेश होने वाले अधिवक्ता अदालत में उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद समर्थ सिंह की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता एनर्स जॉर्ज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान गिरिबाला सिंह से उनकी ओर से पैरवी करने की अनुमति ली। गिरिबाला सिंह की सहमति के बाद एनर्स जॉर्ज ने उनकी ओर से वकालतनामा दाखिल करने की अनुमति मांगी।
अधिवक्ता दीक्षित ने बताया कि गिरिबाला सिंह की जमानत अर्जी पहले से हाईकोर्ट में लंबित है। 10 अगस्त को इसकी लिस्टिंग नहीं हो सकी थी और मंगलवार को भी सुनवाई नहीं हो पाई। अब इसके अगले सप्ताह सूचीबद्ध होने की संभावना है। वहीं समर्थ सिंह चार्जशीट पेश होने के बाद जमानत आवेदन दाखिल कर सकता है। ट्विशा शर्मा और समर्थ सिंह की शादी 12 दिसंबर 2025 को हुई थी।
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