मुंबई , मार्च 31 -- महाराष्ट्र में एक ट्रांसजेंडर महिला ने राज्य के मंत्री के साथ वीडियो वायरल होने के बाद अपने ही भाई के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है जिसमें उसने आरोप लगाया है कि वायरल वीडियो को जानबूझकर एडिट (काट-छांट) करके बदनाम करने के इरादे से फैलाया गया है।रट्रांसजेंड महिला ने कफ़े परेड पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है। उसने बताया कि उसके भाई ने उससे खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) विभाग में नौकरी दिलाने की मांग की थी। जब वह नौकरी नहीं दिला पाई, तो भाई ने धमकी दी कि वह उसकी वीडियो ऑनलाइन अपलोड कर देगा और फैला देगा।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 (शब्दों, इशारों या कार्यों द्वारा महिला की गरिमा का अपमान) और धारा 351(2) (आपराधिक धमकी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66(ई) (गोपनीयता का उल्लंघन) और धारा 67(ए) (आपत्तिजनक इलेक्ट्रॉनिक सामग्री प्रसारित करने) को भी लागू किया गया है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपों की सत्यता की जांच और वीडियो प्रसार में आरोपी की भूमिका पता करने के लिए आगे की जांच जारी है।
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