पटना , जुलाई 09 -- बिहार की राजधानी पटना स्थित एक विशेष अदालत ने बिहार के बहुचर्चित टेंडर घोटाला मामले में जेल में बंद ठेकेदार रिशुश्री की नियमित जमानत याचिका आज खारिज कर दी।

निगरानी के विशेष न्यायाधीश अतुल कुमार सिंह की अदालत ने 08 जुलाई 2026 को रिशुश्री की ओर से दाखिल की गई नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। आज जमानत याचिका पर आदेश पारित करते हुए अदालत ने रिशु श्री को जमानत पर जेल से मुक्त करने से इनकार कर दिया।

दूसरी ओर इसी मामले में जेल में बंद एक अन्य आरोपित भवन निर्माण विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता तारणीदास की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई आज पूरी हो गई। जमानत याचिका पर बहस करते हुए श्री दास के वकील ने अपने मुवक्किल को निर्दोष बताते हुए उन्हें नियमित जमानत पर जेल से मुक्त किए जाने की प्रार्थना की। विशेष लोक अभियोजक आनंदी सिंह ने जमानत अर्जी का विरोध किया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने अपना आदेश 10 जुलाई 2026 तक के लिए सुरक्षित रख लिया।

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