जयपुर , अक्टूबर 06 -- राजस्थान में झालावाड़ में विद्यालय भवन गिरने से जुड़े मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने सोमवार को स्वप्रेरित प्रसंज्ञान याचिका पर सुनवाई करते हुए बजट की जानकारी मांगी।
अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि जर्जर विद्यालय भवनों को दुरुस्त करने के लिए अब तक कितना बजट स्वीकृत किया गया है।
न्यायमूर्ति महेंद्र कुमार गोयल और न्यायमूर्ति अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने सरकार को नौ अक्टूबर तक पूरी जानकारी पेश करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने यह निर्देश स्वप्रेरित प्रसंज्ञान याचिका पर सुनवाई करते हुए दिये।
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