रांची , सितंबर 18 -- झारखंड हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है।
बड़गाईं जमीन मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उनकी ओर से दायर इंटरवेंशन एप्लीकेशन (आईए) खारिज कर दी। मामले की सुनवाई जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में हुई।
श्री सोरेन ने रांची की विशेष पीएमएलए कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए क्रिमिनल रिवीजन दायर किया है, जिसमें उनकी डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी गई थी। पीएमएलए कोर्ट ने 8 जून को यह आदेश दिया था।
हाईकोर्ट में बुधवार को आईए पर दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रखा था। हेमंत सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा और अधिवक्ता शशांक शेखर ने पक्ष रखा। इससे पहले हाईकोर्ट ने 9 सितंबर को ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।
यह मामला रांची के बड़गाईं इलाके की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े कथित अवैध अधिग्रहण और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। ईडी के आरोपों को सोरेन ने नकारा है। अब इस मामले में ट्रायल कोर्ट में शनिवार को सुनवाई होनी है।
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