बोकारो , अक्टूबर 27 -- झारखंड मे बोकारो जिले के माराफारी थाना क्षेत्र के कर्नल मार्केट स्थित रांची मोहल्ला में गोली लगने से तीन वर्षीय बालक की मौत के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी अभियुक्त राजेश कुमार को पूछताछ के बाद मंगलवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

पुलिस सूत्रों ने आज यहां बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक, बोकारो के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) के नेतृत्व में विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया था।

पुलिस के अनुसार, इस मामले में माराफारी थाना कांड संख्या 83/2026, दिनांक 17 अक्टूबर 2026 को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) तथा आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच के दौरान एसआईटी ने घटनास्थल से कथित तौर पर घटना में प्रयुक्त एक पिस्टल, पांच कारतूस से भरी एक मैगजीन और एक खाली मैगजीन बरामद की थी।

घटना के बाद से ही प्राथमिकी अभियुक्त राजेश कुमार की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी। पुलिस की कार्रवाई के दबाव में अभियुक्त ने 23 अक्टूबर 2026 को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद मामले में आगे की जांच और पूछताछ के लिए पुलिस ने उसे 48 घंटे की रिमांड पर लिया।

पुलिस के मुताबिक, रिमांड के दौरान पूछताछ में अभियुक्त ने अवैध हथियार रखने और इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद मंगलवार को उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

पुलिस के अनुसार, अभियुक्त राजेश कुमार (करीब 20 वर्ष), पिता विजय राम, कर्नल मार्केट स्थित रांची मोहल्ला, थाना माराफारी, जिला बोकारो का निवासी है।

कार्रवाई में माराफारी थाना प्रभारी सह पुलिस निरीक्षक संजय कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक मुकेश कुमार एवं सत्येंद्र पासवान, सहायक अवर निरीक्षक उमेश कुमार सिंह, रमेश हांसदा और अरविंद प्रसाद यादव सहित माराफारी थाना के रिजर्व गार्ड के जवान तथा तकनीकी शाखा के पुलिसकर्मी शामिल थे।

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