बोकारो , जून 20 -- झारखंड में बोकारो तेनुघाट की एक अदालत ने महिला की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास और 25 हजार जुर्माना का सजा सुनाया है।

आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि पेटरवार थाना क्षेत्र में 14 अगस्त 2023 को मिली एक युवती की संदिग्ध लाश के मामले में अदालत ने शुक्रवार को आरोपी को दोषी करार दिया गया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय ने आरोपी गणेश मांझी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और Rs.25000 का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास का सजा आरोपी को भुगतना होगापुलिस के अनुसार घटित घटना के दिन पेटरवार पुलिस ने गश्त के दौरान मंडलडीह मोड़ के पास जंगल में पेड़ से लटकी हुई 23 वर्षीय युवती की लाश बरामद किया था। प्रथम दृष्टया संदिग्ध परिस्थितियों में मिली लाश की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने मामले की जांच की। जांच में आरोपी गणेश मांझी को नामजद अभियुक्त बनाकर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था।

एडीजे-3, बेरमो (तेनुघाट) की की अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत सबूतों और गवाहों के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराया। अपर लोक अभियोजक संदीप आनंद सिंह ने अभियोजन पक्ष का सफलतापूर्वक प्रतिनिधित्व किया। अनुसंधानकर्ता, पेटरवार थाने के अवर निरीक्षक दुर्गेश कुमार तथा कोर्ट ऑफिसर (सीएनओ) आरक्षी-867 अनिमेष मंडल ने मामले के विवेचना-पत्र और साक्ष्यों को न्यायालय में पेश करने में अहम भूमिका निभाई।

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