बोकारो , मई 15 -- झारखंड में बोकारो के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (प्रथम) ने विष्णु शर्मा हत्याकांड के दो आरोपियों को उम्रकैद और 25 हज़ार रुपए की सजा सुनाई है।

न्यायालय सूत्रों ने आज यहां बताया कि चास थाना क्षेत्र की शिवपुरी कॉलोनी में विगत 19 मई 2023 को हुई गोलीकांड के मामले मे एडीजे-1 दीपक वर्णवाल की अदालत ने हत्या के दोषी पाए गए आरोपी सनोज सिंह और अजीत सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अदालत ने दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की हत्या संबंधी धाराओं के अलावा धारा 201 (साक्ष्य नष्ट करना या छिपाना) के तहत सात वर्ष और आर्म्स एक्ट के तहत सात वर्ष की सजा भी सुनाई। सभी सजाएं साथ साथ चलेगी। सजा का प्रकार और सज़ाओं के अनुपालन संबंधी विस्तृत निर्देश न्यायालय ने दिया है ।

सूत्रों ने बताया कि विगत 19 मई 2023 को चास थाना क्षेत्र की शिवपुरी कॉलोनी में विष्णु शर्मा को घर बुलाकर ताबड़तोड़ गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। मामले में कुल 13 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज किया गया। एडीजे-1 दीपक वर्णवाल ने अभियोजन पक्ष की दलीलों और प्रस्तुत साक्ष्यों का विश्लेषण कर दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्य तथा गवाहों की विश्वसनीय गवाही से हत्या की साजिश और आरोपियों की संलिप्तता की पुष्ट होती है। अभियुक्तों पर दी गई अतिरिक्त धारा 201 एवं आर्म्स एक्ट की सजा भी मामला के संपूर्ण अपराध स्वरूप को ध्यान में रख कर सुनाई गई है।

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