बोकारो , अगस्त 12 -- झारखंड में बोकारो जिले अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) गरिमा मिश्रा की अदालत ने दहेज हत्या कांड मे पति को सश्रम आजीवन कारावास की सजा और Rs.20000 जुर्माना का सजा सुनाया है।

विशेष लोग अभियोजन राकेश कुमार राय में आज यहां बताया कि बोकारो जिले के पुपुनकी गांव निवासी उमेश गोप की शादी विगत वर्ष 2014 में धनबाद जिले के महुदा थाना क्षेत्र के भूरूगिया गांव निवासी रिंकी देवी के साथ में हुई थी ।शादी के बाद एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ । पुत्री के जन्म के बाद द्वारा पति दो लाख रुपया और एक मोटरसाइकिल दहेज के रूप में मांग किया जाने लगा। नहीं देने पर उसके साथ अत्याचार किया जाने लगा।

पीड़िता रिंकी देवी ने उस मामले को लेकर धनबाद न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया था । विगत 22 फरवरी 2024 को उमेश अपनी पत्नी के पास गया और उसे ठीक से रखने का वादा कर उसे फिर अपना घर लाया और उसी रात उसने फिर अपनी पत्नी के साथ मारपीट की और उसी के साड़ी से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित