जौनपुर , मई 08 -- उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले के अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो उमेश कुमार की अदालत ने शुक्रवार को सिकरारा थाना क्षेत्र में दो वर्ष पूर्व नौ वर्षीया बालिका से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 28 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

अभियोजन के अनुसार जिले में सिकारारा थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने मुकदमा पंजीकृत करवाया कि 25 मार्च 2024 को शाम 6:30 बजे उसकी 9 वर्षीया पुत्री दुकान पर फ्रूटी खरीदने गई थी, तभी उसके गांव का रहने वाला युवक उसका मुंह बंद करके समीप के विद्यालय में उठा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

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