जौनपुर , सितंबर 01 -- केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने बड़े चीनी उपभोक्ताओं के लिए चीनी के स्टॉक की सीमा निर्धारित की है। इसके तहत बड़े उपभोक्ता अपने उपयोग अथवा उपभोग के लिए 15 दिनों से अधिक का चीनी स्टॉक नहीं रख सकेंगे।
जिला खाद्य विपणन अधिकारी अमित द्विवेदी ने बताया कि 19 अगस्त को जारी आदेश के तहत यह व्यवस्था एक सितंबर से 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगी। हालांकि, केंद्र एवं राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन तथा स्थानीय निकायों से संबंधित संस्थाओं को इस आदेश के दायरे से बाहर रखा गया है।
उन्होंने बताया कि बड़े चीनी उपभोक्ताओं की श्रेणी में मिठाई विक्रेता, शीतल पेय निर्माता, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और अन्य संस्थागत खरीदार शामिल हैं, जो चालू माह को छोड़कर पिछले एक वर्ष में औसतन प्रति माह कम से कम 10 मीट्रिक टन चीनी का उपयोग करते हैं।
जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने जनपद के सभी संबंधित उपभोक्ताओं से निर्धारित स्टॉक सीमा का पालन करने तथा चीनी की खरीद, बिक्री और खपत से संबंधित अभिलेख अद्यतन रखने की अपील की है। उन्होंने बताया कि सभी संबंधित उपभोक्ताओं को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कर प्रत्येक शुक्रवार को चीनी स्टॉक की जानकारी अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं।
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