जौनपुर , अक्टूबर 12 -- उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले की एक अदालत ने सोमवार को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त नियाज शेख को दोष सिद्ध करते हुए 25 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता की धारा 333 के तहत सात वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जिले में विशेष न्यायाधीश एवं अपर सत्र न्यायाधीश (एएसजे-6)/पॉक्सो द्वितीय सुरेंद्र प्रताप यादव की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले सरकार बनाम नियाज शेख में यह फैसला सुनाया। यह मामला सुरेरी थाने में दर्ज था। न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट की धारा 5(एम)/6 के तहत अभियुक्त को 25 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं, भारतीय न्याय संहिता की धारा 333 के तहत सात वर्ष के कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट वेद प्रकाश तिवारी और रमेश चंद्र पाल ने पैरवी की।

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