जौनपुर , जून 02 -- उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले की एक अदालत ने मंगलवार को बालक के साथ कुकर्म के दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।

अपर सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र प्रताप यादव की अदालत ने खुटहन निवासी 11 वर्षीय बच्चे से अप्राकृतिक दुराचार करने के दोषी नितिन तिवारी को आज यह सजा सुनायी।

अभियोजन के अनुसार जिले में खुटहन थाना क्षेत्र के निवासी वादी के पिता ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया था कि उसका 11 वर्षीय पुत्र कक्षा 5 का छात्र है। चार अप्रैल 2021 को आरोपी नितिन तिवारी निवासी गांव मेदा वादी के लड़के को बहला फुसला कर सुनसान नाले की तरफ ले जाकर उसके साथ अप्राकृतिक दुराचार किया।

वादी आरोपी के घर जाकर उलाहना दिया तो आरोपी के परिवार वालों ने उसे गालियां दी। पुलिस ने विवेचना कर केस डायरी कोर्ट में प्रस्तुत किया। सरकारी वकील वेद प्रकाश तिवारी व रमेश चंद्र पाल ने कोर्ट में गवाहों को परीक्षित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी नितिन को दोषी पाते हुए बीस वर्ष की सजा सुनाया।

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