गुवाहाटी , अक्टूबर 15 -- मशहूर गायक जुबीन गर्ग की मौत मामले में गिरफ्तार किये गये पांच आरोपियों को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
इन आरोपियों को दो सप्ताह की पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद बुधवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से इन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
गौरतलब है कि लोकप्रिय असमिया गायक की 19 सितंबर को सिंगापुर में रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत के बाद इन सभी को गिरफ्तार किया गया था। असम सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता प्रदीप कुंवर ने बताया कि पांचों आरोपियों में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महंत, प्रबंधक सिद्धार्थ शर्मा, जुबिन के चचेरे भाई संदीपन गर्ग और निजी सुरक्षा अधिकारी नंदेश्वर बोरा तथा परेश बैश्य को पुलिस हिरासत पूरी होने के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से कोई जमानत याचिका दायर नहीं की गयी है। इन आरोपियों की पुलिस हिरासत की मांग नहीं की गयी,क्योंकि कानून 14 दिनों से अधिक की हिरासत की अनुमति नहीं देता है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "हिरासत को 14 दिनों से आगे बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है और यही कानूनी बाधा है।"न्यायिक हिरासत के आदेश के बाद सभी आरोपियों को मुशालपुर की बक्सा जिला जेल में भेज दिया गया। श्री कंवर ने कहा कि अदालत ने जेल अधिकारियों को 'पूर्ण सुरक्षा' सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है और आरोपियों के साथ मानक जेल नियमावली के अनुसार व्यवहार किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हिरासत की मांग नहीं की है, क्योंकि कथित तौर पर श्यामकानु महंत के खिलाफ मामला मौजूद है। उन्होंने कहा कि आरोपियों को असम से बाहर स्थानांतरित करने के लिए जाँच अधिकारी के प्रस्ताव और अदालत की मंजूरी की आवश्यकता होगी।
इस बीच, सिंगापुर स्थित दो व्यक्ति अभिमन्यु तालुकदार और तन्मय फुकन पूछताछ के लिए असम में अपराध जांच विभाग (सीआईडी) के समक्ष पेश हुए हैं।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि दिल्ली के फोरेंसिक लैब से प्राप्त विसरा रिपोर्ट ने जाँच को एक 'विशिष्ट दिशा' प्रदान की है, जो घटनाओं की स्पष्ट समयरेखा स्थापित करने की दिशा में प्रगति का संकेत देती है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित