नयी दिल्ली , अक्टूबर 8 -- माल एवं सेवा कर प्रणाली के निर्णायक निकाय जीएसटी परिषद की गुरुवार को यहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 57वीं बैठक में लिए गये प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं।
- जीएसटी के तहत गिरफ्तारी के प्रावधानों को हटाने की सिफारिश ।
- अभियोजन के लिए विवादित कर राशि की सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने की सिफारिश ।
- सामान्य जुर्माने को 25,000 रुपये से घटाकर 10,000 रुपये करने की सिफारिश ।
- इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) और रिफंड के लिए पात्रता का दायरा बढ़ाने की सिफारिश ।
- पंजीकरण और अनुपालन प्रक्रियाओं को और सरल बनाने की सिफारिश।
- व्यवसायों की कार्यशील पूंजी में सुधार के लिए रिफंड की प्रक्रिया तेज करने की सिफारिश।
- जीएसटी नोटिस और कार्यवाही के लिए समान मानक लागू करने की सिफारिश।
- राज्यों के बीच माल की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए उपाय करने की सिफारिश।
- खुफिया जानकारी के आधार पर और अधिकृत तरीके से माल की जांच/रोकथाम की सिफारिश।
- ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर छोटे विक्रेताओं के लिए जीएसटी पंजीकरण को सरल बनाने की सिफारिश।
- सेवाओं के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए उपाय करने की सिफारिश।
- पांच करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले छोटे, उपभोक्ता-केंद्रित व्यवसायों के लिए वैकल्पिक योजना को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी।
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