उज्जैन , दिसंबर 20 -- मध्यप्रदेश के उज्जैन जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर ने जनसामान्य के हित, जानमाल की सुरक्षा तथा लोकशांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आगामी दो माह के लिए जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं।आधिकारिक जानकारी के अनुसार जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर रौशन कुमार सिंह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ये आदेश जारी किए हैं। आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य पक्ष सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धारदार या अन्य हथियार, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र, हॉकी, डंडा, रॉड इत्यादि लेकर नहीं चलेगा अथवा दुरूपयोग नहीं करेगा और न ही प्रदर्शन करेगा। बिना अनुमति कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य पक्ष किसी स्थान पर सभा, धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली, सार्वजनिक कार्यक्रम आदि का आयोजन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य पक्ष डी.जे. अथवा बैण्ड का संचालक, बैंड, डी.जे. ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करेगा। प्रत्येक को मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2010 के प्रावधानों का पूर्ण पालन करना आवश्यक होगा।
इसके अलावा कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या ग्रुप एडमिन या अन्य सोशल मीडिया/इलेक्ट्रोनिक संसाधन जैसे मोबाईल, कम्प्यूटर, फेसबुक, ई-मेल, व्हाटसएप्प एवं अन्य प्रकार के संचार साधनों पर किसी दल, धर्म, जाति, संस्था, व्यक्ति विरोधी एवं आमजन की भावना भड़काने वाले अथवा किसी को बुरा लगने या आहत करने वाले व कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति निर्मित करने वाले आपत्तिजनक मैसेज/चित्र/कमेंट/बैनर/पोस्टर आदि अपलोड नहीं करेगा/प्रदर्शित नहीं करेगा। ऐतिहासिक इमारतों, रेल्वे स्टेशन, बस स्टैंड, न्यायालयों, शासकीय कार्यालयों, अन्य सार्वजनिक स्थलों एवं पार्को पर किसी भी व्यक्ति, संस्था एवं संगठन द्वारा बिना अनुमति के शूटिंग, वीडियो, रील एवं फोटोग्राफी आदि नहीं करेगा।
आदेश का उल्लंघन दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश जारी होने के दिनांक 19 दिसंबर से आगामी 2 माह तक की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित