श्रीगंगानगर , जनवरी 29 -- राजस्थान में श्रीगंगानगर की अदालत ने कृषि भूमि को ठेके पर लेने के विवाद में एक व्यक्ति की जानलेवा हमला करने के मामले में दो आरोपियों को गुरुवार को दाेषी करार देते 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमल लोहिया ने अभियुक्त अजयपाल जाट और रज्जीराम नायक को भागीरथ जाट पर जानलेवा हमला करने का दोषी मानते हुए उन पर जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार श्रीगंगानगर के सदर थाना क्षेत्र में सात जुलाई 2024 को अभियुक्तों ने कृषि भूमि को ठेके पर लेने की बात पर हुए झगड़े में भागीरथ (32) पर ईंट से प्राणघातक वार किये जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
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