धार , जुलाई 27 -- मध्यप्रदेश में धार जिला न्यायालय ने पुरानी रंजिश और ड्राइवर रखने के विवाद में एक युवक पर बेसबॉल के डंडों से जानलेवा हमला करने के मामले में तीन आरोपियों को पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राहुल वर्मा ने आरोपी जीवन, मनीष और अर्जुन को भारतीय दंड संहिता की धारा 326/34 के तहत दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई। न्यायालय ने अपील अवधि समाप्त होने के बाद आरोपियों से वसूल किए जाने वाले कुल 15 हजार रुपये के अर्थदंड में से 10 हजार रुपये पीड़ित मुकेश को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का भी आदेश दिया।
अभियोजन के अनुसार 26 फरवरी 2021 की रात कोतवाली थाना क्षेत्र के उदयरंजन ग्राउंड में मुकेश मोटरसाइकिल पर बैठकर मोबाइल से बात कर रहा था। इसी दौरान आरोपी वहां पहुंचे और पुरानी रंजिश तथा आरोपी जीवन के पूर्व ड्राइवर को मुकेश द्वारा काम पर रखने की बात को लेकर विवाद करने लगे।
विरोध करने पर आरोपी जीवन ने बेसबॉल के डंडे से मुकेश के पैर पर वार किया, जिससे वह गिर गया। इसके बाद अन्य दोनों आरोपियों ने भी उसके कंधे, घुटने, कोहनी और भुजा पर डंडों से हमला कर गंभीर चोटें पहुंचाईं। मौके पर मौजूद लोगों के बीच-बचाव के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए।
घायल मुकेश को उपचार के लिए पहले धार के एक निजी अस्पताल और बाद में इंदौर रेफर किया गया। चिकित्सकीय परीक्षण में गंभीर चोटों की पुष्टि होने पर पुलिस ने प्रकरण में भारतीय दंड संहिता की धारा 326 जोड़ी।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 13 गवाहों, 25 दस्तावेजी साक्ष्यों तथा घटना में प्रयुक्त तीन बेसबॉल डंडों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
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