अलवर , जून 10 -- राजस्थान में अलवर की एक अदालत ने जानलेवा हमले के चार आरोपियों को बुधवार को दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रिद्धिमा शर्मा ने अभियुक्त हुकमचंद, राजू, रवि और विक्रम को जानलेवा हमला करके कई लोगों को घायल करने का दोषी मानते हुए उन पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार मालाखेड़ा थाना क्षेत्र में 30 दिसम्बर 2018 को एक व्यक्ति की मौत होने पर उनके परिजन लकड़ी लेने गये तो अभियुक्तों ने उनको लकड़ी नहीं ले जाने दी और उन पर लाठी फर्सी से हमला किया।
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