उज्जैन , नवंबर 08 -- मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले की एक अदालत ने एक जिलाबदर बदमाश एवं जहरीली शराब बेचने वाले एक आरोपी को एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक लाख से अधिक अर्थदंड से दंडित किया है।
जिला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायाधीश अश्विन परमार द्वारा आरोपी सूरज मीणा (30) को मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम में एक वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख पांच सौ रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
खाराकुंआ थाना पुलिस ने मुखबिर द्वारा 21 सितंबर 2024 को मिली सूचना पर जिलाबदर बदमाश सूरज मीणा को अवैध शराब बेचने के आरोप में पकड़ा था। पुलिस ने आवश्यक अनुसंधान के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।
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