जशपुर , जुलाई 08 -- छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में किसानों को निर्धारित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराने और कालाबाजारी, जमाखोरी तथा अवैध विक्रय पर रोक लगाने के उद्देश्य से कृषि विभाग ने बगीचा विकासखंड में बुधवार को एक बड़ी कार्रवाई की है। ग्राम चम्पा में बिना वैध लाइसेंस खाद बेचने के मामले में विभाग ने 141 बोरी उर्वरक जब्त कर विक्रय पर तत्काल रोक लगा दी है।

कलेक्टर रोहित व्यास के निर्देश पर उप संचालक कृषि एम.आर. भगत के नेतृत्व में चलाए जा रहे सघन निरीक्षण अभियान के दौरान वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी लालसाय केरकेट्टा, कृषि विकास अधिकारी एवं उर्वरक निरीक्षक क्रुसलीना मिंज तथा संबंधित ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की संयुक्त टीम ने ग्राम चम्पा में नईम अख्तर के निवास पर औचक निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान 25 बोरी डीएपी, 10 बोरी एसएसपी और 106 बोरी यूरिया, कुल 141 बोरी उर्वरक, बिना किसी वैध बिल या दस्तावेज के भंडारित मिला। जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित व्यक्ति द्वारा बिना वैध उर्वरक लाइसेंस के खाद का विक्रय किया जा रहा था। आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर विभाग ने पूरे स्टॉक को जब्त कर सुपुर्दनामा तैयार किया और उसके विक्रय पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया।

कृषि विभाग के अनुसार मामले की विस्तृत जांच जारी है। जांच पूरी होने के बाद संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जिले में उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी, नकली उर्वरकों की बिक्री और निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर बिक्री रोकने के लिए जिला स्तरीय टीम लगातार सभी विकासखंडों में निरीक्षण कर रही है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि उर्वरक नियंत्रण आदेश और संबंधित अधिनियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत विक्रेताओं से ही खाद-बीज खरीदें, खरीदारी का बिल अवश्य लें और कालाबाजारी या अधिक कीमत पर बिक्री की सूचना तत्काल विभाग को दें ताकि दोषियों के खिलाफ समय पर कार्रवाई की जा सके।

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