जयपुर , नवंबर 28 -- राजस्थान में राजधानी जयपुर में प्रेशर हॉर्न बजाने वाले बस चालकों के विरुद्ध अतिरिक्त सिविल द्वितीय (मोबाइल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-13, जयपुर महानगर कोर्ट) के पीठासीन अधिकारी गुरजोत सिंह ने कुर्की वारंट जारी करने के आदेश दिये हैं।
सहायक अभियोजन अधिकारी दिनेश लोहिया ने बताया कि दोषसिद्धि उपरांत आरोपी बस चालक न्यायालय द्वारा अधिरोपित अभियोजन व्यय जमा कराने काे कहकर न्यायालय में पुनः उपस्थित नहीं हुए और न ही न्यायालय के आदेशानुसार अभियोजन व्यय न्यायालय में जमा कराया।
इस पर न्यायालय ने कुर्की वारंट जारी करने के आदेश दिये। जिन बस चालकों के विरुद्ध कुर्की वारंट जारी करने के आदेश दिये गये हैं, उनमें चालक सुरेंद्र सिंह, फत्तेह सिंह और वीरेंद्र सिंह शामिल है। कुर्की वारंटों की तामील अविलंब कराने के लिए सिंधी कैंप थानाधिकाकरी को निर्देश दिये गये हैं।
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