जम्मू , अगस्त 27 -- जम्मू जिला प्रशासन ने रक्षाबंधन के अवसर पर लोगों, बच्चों और पर्यावरण की सुरक्षा के मद्देनजर पतंग उड़ाने में काम आने वाले प्लास्टिक, नायलॉन और चीनी 'मांझा' की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है तथा इसका उल्लंघन करने वालों के लिए सजा का प्रावधान भी है।

जिला मजिस्ट्रेट डॉ. राकेश मिन्हास द्वारा जारी आदेश के अनुसार अभी पतंग उड़ाने का मौसम चल रहा है और इसके आने वाले सप्ताहों में भी जारी रहने की संभावना है, जिससे पूरे जम्मू जिले में पतंग उड़ाने के सामान का इस्तेमाल बढ़ गया है। पुख्ता जानकारी मिली है कि सरकारी आदेश एसआरओ-126 और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के तहत रोक के बावजूद जम्मू जिले की सीमा के भीतर प्लास्टिक, नायलॉन और अन्य सिंथेटिक 'मांझा' धागे (जिनमें चीनी मांझा और इसी तरह की नॉन-बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक डोर शामिल हैं) बनाए जा रहे हैं, उनका स्टॉक किया जा रहा है, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, बिक्री के लिए दिखाया जा रहा है, बेचा और इस्तेमाल किया जा रहा है।

आदेश में कहा गया है, "ऐसे सिंथेटिक मांझे पर तेज धार वाले और धातु के पदार्थ की कोटिंग होती है, जिससे मोटरसाइकिल सवारों, साइकिल चालकों, पैदल चलने वालों, बच्चों और आम जनता को बार-बार गंभीर चोटें आई हैं और मौतें भी हुई हैं। इसके अलावा बिजली की लाइनों के संपर्क में आने से बिजली का झटका लगने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचने और पक्षियों एवं वन्यजीवों के गंभीर रूप से घायल होने या मरने की घटनाएं भी हुई हैं।" इसमें कहा गया है कि इंसानी जिंदगी, सार्वजनिक सुरक्षा और शांति को खतरे से बचाने के लिए तत्काल एहतियाती उपाय जरूरी हैं और एहतियाती निर्देश जारी करने में किसी भी तरह की देरी से आम जनता की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।

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