श्रीनगर , मार्च 27 -- जम्मू-कश्मीर पुलिस ने शुक्रवार को सोपोर उप-जिले में तीन घोषित अपराधियों की अचल संपत्तियां कुर्क की।
पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई पंज़ल्ला थाना में ईएंडआईएमसीओ अधिनियम की धारा 2/3 के तहत दर्ज प्राथमिकी के संबंध में की गई। यह कुर्की कार्रवाई राजस्व विभाग के सहयोग से नादीहाल क्षेत्र में की गई, जहां तीनों आरोपी कई वर्षों से फरार थे और अदालत द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 87 के तहत घोषित अपराधी करार दिए गए थे। कुर्क की गयी संपत्तियों में रियाज अहमद लोन की 2 कनाल 16 मरला भूमि, एजाज अहमद लोन की 10 मरला भूमि तथा मुश्ताक अहमद शाह की 2 कनाल भूमि शामिल है।
पुलिस के मुताबिक अदालत के आदेश के अनुपालन में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 88 के तहत राजस्व अभिलेखों के सत्यापन और स्थानीय जांच के बाद कुर्की की कार्रवाई की गयी। यह प्रक्रिया राजस्व अधिकारियों और स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में पूरी की गई तथा सभी कानूनी औपचारिकताओं का पालन किया गया।
पुलिस ने कहा कि यह कदम राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता के प्रतिकूल गतिविधियों में संलिप्त फरार आरोपियों के खिलाफ कानून का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
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