अगरतला , जुलाई 08 -- उत्तरी त्रिपुरा के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में जम्मू-कश्मीर के एक ट्रक चालक को दोषी करार देते हुए 12 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत के फैसले के अनुसार, दोषी मंजूर अहमद चाची पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यदि वह इस राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे छह महीने की अतिरिक्त सश्रम कैद भुगतनी होगी। उस पर फरवरी 2022 में एनडीपीएस अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

यह घटना एक फरवरी, 2022 की है, जब पुलिस ने असम सीमा से सटे उत्तरी त्रिपुरा के चुराईबारी नाके पर वाहनों की विशेष जांच अभियान चलाया था। इस कार्रवाई के दौरान राज्य से बाहर जा रहे एक ट्रक को रोका गया और तलाशी लेने पर वाहन के एक गुप्त केबिन से 260 किलोग्राम गांजा बरामद की गयी।

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