श्रीनगर , जुलाई 23 -- जम्मू-कश्मीर अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) कश्मीर ने 2.50 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी मामले में चार आराेपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है।

अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में भारतीय दंड संहिता (आरपीसी) की धारा 420, 120-बी और 201 के तहत दर्ज प्राथमिकी में आरोपपत्र श्रीनगर के सिविल जज (कनिष्ठ श्रेणी) की लघु वाद अदालत में दाखिल किया गया। जिन आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया है, उनकी पहचान पखरीबल बोटाकदल, लालबाजार, श्रीनगर निवासी अर्शिद अहमद शोरा उर्फ बिलाल, आबिकारपोरा, रैनावाड़ी निवासी तथा वर्तमान में मदीना कॉलोनी, आर.पी. स्कूल के पास, मल्लाबाग, श्रीनगर में रहने वाले फिरदौस अहमद मीर, अमदा कदल, लालबाजार, श्रीनगर निवासी फिरदौस अहमद भट तथा ख्वाबाजार, नौहट्टा, श्रीनगर निवासी आफताब अहमद शाह के रूप में हुई है।

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