श्रीनगर , अप्रैल 01 -- जम्मू-कश्मीर पुलिस ने विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देने से जुड़े कथित धोखाधड़ी के मामले में डोडा के एक निवासी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।
अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि अपराध शाखा के विशेष अपराध विंग ने फरहत अब्बास मलिक के खिलाफ श्रीनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष यह आरोप पत्र दायर किया, जो भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 और 201 के तहत 2025 में दर्ज मामले से संबंधित है।
अधिकारियों ने बताया कि यह मामला तब सामने आया जब कोविड-19 के दौरान नौकरी खोने के बाद विदेश में रोजगार की तलाश कर रहे एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई। इस दौरान, पीड़ित आरोपी कथित रूप से चलाए जा रहे 'फ्लाई हाई बिजनेस कंसल्टेंट' नामक कार्यालय के संपर्क में आया।
पीड़ित के अनुसार आरोपी ने विदेश में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी दिलाने का वादा किया था और इस बहाने मोटी रकम के साथ मूल दस्तावेज जमा करने के लिए राजी कर लिया था।
जांच से पता चला कि आरोपी ने विदेश में रोजगार दिलाने का झूठा वादा कर शिकायतकर्ता के साथ धोखाधड़ी की थी। उसने न तो नौकरी का इंतजाम किया और न ही पैसे वापस किए। जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों से पता चला कि आरोपी ने गलत तरीके से वित्तीय लाभ हासिल करने के लिए शिकायतकर्ता को जानबूझकर गुमराह किया था।
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