श्रीनगर , सितंबर 01 -- जम्मू-कश्मीर पुलिस के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने मंगलवार को श्रीनगर में एक मामले को बंद करने के एवज में 15 हजार रुपये की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में दो पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार किया।

एसीबी के अनुसार, उसे लिखित शिकायत मिली थी कि राम मुंशी बाग थाने में दर्ज प्राथमिकी संख्या 65/2026 के जांच अधिकारी उप निरीक्षक करनजीत सिंह ने दोनों पक्षों के बीच मामले को "स्वीकार नहीं किया गया" के रूप में बंद करने के लिए शिकायतकर्ता से अवैध रिश्वत की मांग की थी।

शिकायत में आरोप लगाया गया था कि सिंह ने इसी थाने में तैनात अपने सहयोगी उप निरीक्षक रवि जी भट के माध्यम से रिश्वत की मांग की थी। सत्यापन के बाद एसीबी ने कहा कि अवैध रिश्वत की मांग के आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए।

इसके बाद एसीबी श्रीनगर थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराओं 7 और 7ए तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 61(2) के तहत प्राथमिकी संख्या 12/2026 दर्ज की गयी।

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