श्रीनगर , सितंबर 22 -- जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने मंगलवार को सदन में गहन चर्चा और विचार-विमर्श के बाद 'जम्मू और कश्मीर सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2026' को पारित कर दिया।

यह विधेयक सहकारिता विभाग के मंत्री जाविद अहमद डार ने पेश किया गया था। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य 'जम्मू और कश्मीर सहकारी समिति अधिनियम, 1989' में आवश्यक संशोधन करना, 'जम्मू और कश्मीर स्वावलंबी सहकारी अधिनियम, 1999' को निरस्त करना तथा स्वावलंबी सहकारी समितियों को मूल अधिनियम के दायरे में लाने के लिए एक संक्रमणकालीन ढांचा प्रदान करना है।

सदन में विधेयक पर विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें निजाम-उद-दीन भट्ट, पवन गुप्ता, बलवंत सिंह मनकोटिया, अर्जुन सिंह राजू और राजीव जसरोटिया सहित कई विधायकों ने भाग लिया तथा अपने विचार व सुझाव रखे।

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