बैतूल , अगस्त 16 -- मध्यप्रदेश में बैतूल जिले के सारणी थाना क्षेत्र में जंगली सूअर के शिकार के लिए खेत में बिछाए गए अवैध विद्युत करंट की चपेट में आने से 27 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना को छिपाने के लिए आरोपियों ने शव को दूसरे किसान के मक्के के खेत में फेंक दिया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार ग्राम बाकुड़ निवासी मनोज मर्सकोले (27) सात अगस्त की शाम करीब छह बजे घर से बिना बताए चला गया था। उसकी मां श्यामवती ने 11 अगस्त को सारणी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने गुमशुदगी के आधार पर अपराध क्रमांक 251/26 दर्ज कर युवक की तलाश शुरू की।

इसी दौरान पुलिस को ग्राम बाकुड़ में अभिराम यादव के मक्के के खेत में एक पुरानी सड़ी हुई लाश पड़े होने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद कर मर्ग कायम किया। बाद में शव की पहचान सात अगस्त से लापता मनोज मर्सकोले के रूप में हुई।

जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से मिले भौतिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर ग्राम बाकुड़ निवासी परेश मर्सकोले, महेन्द्र कुमरे और सुनील कुमरे को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपियों ने कथित तौर पर बताया कि वे जंगली सूअर आदि का शिकार करने के लिए खेत के चारों ओर तार बिछाकर उसमें अवैध रूप से बिजली का करंट प्रवाहित करते थे।

पुलिस के मुताबिक सात अगस्त की रात परेश मर्सकोले के खेत में सेंट्रिंग वाली तार बिछाकर करंट छोड़ा गया था। इसी दौरान मनोज खेत में पहुंच गया और करंट की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना का पता अगले दिन सुबह चला। आरोपियों ने पुलिस और ग्रामीणों से घटना छिपाने के लिए शव को उठाकर दूसरे व्यक्ति के मक्के के खेत में फेंक दिया। इसके बाद करंट फैलाने में इस्तेमाल वायर और जीआई तार को गड्ढा खोदकर जमीन में दबा दिया।

पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध पूर्व दर्ज प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 238(ख) और 3(5) का इजाफा किया है। आरोपियों की निशानदेही पर दो बंडल केबल, सेंट्रिंग वाली तार, मृतक के दाहिने पैर की चप्पल और एयरफोन बरामद किए गए हैं।

पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र जैन के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार खरपुसे और एसडीओपी सारणी प्रियंका करचाम के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक जयपाल इनवाती सहित पुलिस टीम ने कार्रवाई की।

पुलिस अधीक्षक ने ग्रामीणों से खेतों की सुरक्षा के लिए अवैध विद्युत करंट का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि खेतों के आसपास नंगे तारों में करंट प्रवाहित करना जानलेवा होने के साथ कानूनन अपराध भी है। ऐसी जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचना देने की अपील की गई है।

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