भीलवाड़ा , नवम्बर 27 -- राजस्थान में भीलवाड़ा के यौन अपराध बाल संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम न्यायालय ने एक छात्रा से छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपी को गुरुवार को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो संख्या दो) अर्चना मिश्रा ने अभियुक्त निसार मोहम्मद को छात्रा से छेड़छाड़ करने का दोषी मानते हुए उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार 20 मई 2022 को पीड़िता के परिजन ने मामला दर्ज कराया कि अभियुक्त निसार मोहम्मद उसकी नाबालिग पुत्री को स्कूल आते जाते छेड़छाड़ करता था। एक दिन आरोपी घर में घुस आया और छात्रा से जबरदस्ती करने की कोशिश की लेकिन उसकी मां ने उसे बचा लिया।

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