चंडीगढ़ , अगस्त 08 -- छेड़छाड़ के एक मामले में आरोपी को बचाने के लिए कथित तौर पर सबूतों से छेड़छाड़ करने के आरोप में चंडीगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर रामरत्न शर्मा और एसआई सत्यवान को अदालत ने तलब किया है।

सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दाखिल आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए उन्हें अदालत में पेश होने के लिए तलब किया है। मामले में सेक्टर-इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक बड़े मॉल के पूर्व महाप्रबंधक अनिल मल्होत्रा को भी आरोपी बनाया गया है।

सीबीआई के अनुसार, दोनों पुलिस अधिकारियों ने कथित तौर पर श्री मल्होत्रा को छेड़छाड़ के मामले में बचाने के लिए साजिश रची। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद श्री मल्होत्रा का आईफोन-12 जब्त किया था। आरोप है कि फोन में मामले से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य मौजूद थे। बाद में केस फाइल से आईफोन-12 हटाकर उसकी जगह आईफोन-7 रख दिया गया।

मामले में साजिश, झूठे साक्ष्य तैयार करने, सबूत नष्ट करने, दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड छिपाने और लोक सेवक द्वारा आरोपी को बचाने के लिए गलत रिकॉर्ड तैयार करने जैसी गंभीर धाराओं में संज्ञान लिया गया है।

मामला चार अप्रैल 2022 को एक महिला की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी से शुरू हुआ था। जांच के दौरान मल्होत्रा को गिरफ्तार कर उसका आईफोन-12 जब्त किया गया था। सीबीआई ने जांच के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने अब तीनों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी।

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