श्रीगंगानगर , अप्रैल 21 -- राजस्थान में श्रीगंगानगर की यौन अपराध बाल संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम (संख्या 2) मामलों की अदालत ने एक स्कूली छात्रा का अपहरण करके दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को मंगलवार को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विशिष्ट न्यायाधीश ने अभियुक्त मनप्रीत सिंह को किशोरी से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार केसरीसिंहपुर थाना क्षेत्र में 25 सितम्बर 2025 को अभियुक्त मनप्रीत सिंह किशोरी को बहला फुसला कर ले गया और उससे दुष्कर्म किया।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित