छत्रपति संभाजीनगर , मार्च 27 -- महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2019 में एक सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाली जूनियर कॉलेज की छात्रा अकेफा मेहरीन के माता-पिता को 27,00,560 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।
विज्ञान की छात्रा रही अकेफा मेहरीन के पिता मोहम्मद जहीर मोहम्मद आजम और माता नसीम बेगम मोहम्मद जहीर, मूल रूप से हिंगोली जिले के कलमनुरी के निवासी हैं। उन्होंने अपने अधिवक्ताओं फैयाज पटेल और सईद शेख के माध्यम से मुआवजे के लिए ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया था।
दावेदारों के वकीलों की दलीलों पर विचार करने और उच्चतम न्यायालय के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए ट्रिब्यूनल ने बीमा कंपनी, वाहन मालिक और चालक को संयुक्त रूप से उत्तरदायी ठहराया और मुआवजा देने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल को सूचित किया गया कि 22 अप्रैल 2019 को दोपहर अकेफा मोपेड से आरिफ कॉलोनी से भड़कल गेट की ओर जा रही थी। उसी समय सिटी चौक थाने में तैनात संतोष पोटे अपने भाई की कार जामा मस्जिद की ओर से तेज रफ्तार में आ रहे थे। टाउन हॉल फ्लाईओवर के पास उनके वाहन ने अकेफा के दुपहिया वाहन को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आयीं। 24 अप्रैल 2019 की तड़के इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी थी।
शुरुआत में सिटी चौक पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध मामला दर्ज किया था। जांच में खुलासा हुआ कि इस दुर्घटना में उसी थाने में तैनात पुलिस निरीक्षक संतोष पोटे शामिल थे। बाद में कार को जब्त कर लिया गया, लेकिन इसके बावजूद कथित तौर पर उन्हें क्लीन चिट दे दी गयी, क्योंकि यह दुर्घटना उसी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुई थी जहां वे कार्यरत थे।इससे व्यथित होकर अकेफा के पिता ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक आपराधिक याचिका दायर की, जिसके बाद नयी कार्रवाई शुरू हुई। अदालत के निर्देशों के बाद पोटे को आरोपी के रूप में नामित किया गया और लापरवाही से मौत का कारण बनने के लिए उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया।
ट्रिब्यूनल की कार्यवाही के दौरान, न तो वाहन मालिक अरुण रामदास पोटे और न ही उनके भाई पीएसआई संतोष पोटे ने अपना बचाव पक्ष पेश किया। वहीं, 'न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी' ने तर्क दिया कि मृतक पीड़िता नाबालिग थी और बिना लाइसेंस के वाहन चला रही थी।
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