रायपुर , नवंबर 26 -- छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला प्रकरण में बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को न्यायालय में पेश किए जाने के बाद 10 दिसंबर तक न्यायिक रिमांड पर फिर से जेल भेज दिया गया।

इसी मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने आज छह आरोपियों के खिलाफ छठा पूरक चालान एसीबी/ईओडब्ल्यू की विशेष अदालत में दाखिल किया। लगभग 7,000 पन्नों के इस विस्तृत चालान में पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास, साथ ही अतुल सिंह, मुकेश मनचंदा, नितेश पुरोहित, यश पुरोहित और कारोबारी दीपेंद्र चावड़ा के खिलाफ गंभीर तथ्य दर्ज किए गए हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार यह चालान मामले की आगे की प्रक्रिया को मजबूती प्रदान करेगा।

शराब घोटाले की जांच प्रवर्तन निदेशालय भी कर रही है। ईडी द्वारा दर्ज मामले में अनुमानित 3,200 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले का उल्लेख है। जांच में यह भी सामने आया है कि इस कथित घोटाले में राजनेताओं, विभागीय अधिकारियों और व्यापारियों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर राजस्व को नुकसान पहुंचाया गया।

ईडी ने चैतन्य बघेल को 18 जुलाई, उनके जन्मदिन के दिन भिलाई स्थित निवास से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की गई थी। एजेंसी के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यह संकेत मिले हैं कि कथित सिंडिकेट के माध्यम से राज्य को भारी आर्थिक क्षति पहुंचाई गई और करीब 2,500 करोड़ रुपये के अवैध लाभ संबंधित व्यक्तियों तक पहुंचाए गए।

जांच एजेंसियों का मानना है कि इस मामले में प्रस्तुत दस्तावेज और हालिया कार्रवाई आगे की कानूनी प्रक्रिया को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

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