रायपुर , अक्टूबर 12 -- छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती-2026 के अंतर्गत 2,292 पदों के लिए जारी भर्ती विज्ञापन में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है।

उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में लोक शिक्षण संचालनालय ने शुद्धि पत्र जारी कर दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित और सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर देने का निर्णय लिया है।

लोक शिक्षण संचालनालय के अनुसार प्रदेश की शासकीय शालाओं में सहायक शिक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 24 जुलाई 2026 को विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया था। इस विज्ञापन को लेकर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक डब्ल्यूपीएस 6783/2026, मीनाक्षी मंगलकर एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य, में नौ अक्टूबर को पारित आदेश के परिपालन में पात्रता संबंधी प्रावधानों में संशोधन किया गया है।

जारी शुद्धि पत्र के अनुसार समाज कल्याण विभाग की 11 सितंबर 2026 की संशोधित अधिसूचना के अनुरूप सहायक शिक्षक पद के लिए उपयुक्त दिव्यांगता की श्रेणियों में दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित और सेरेब्रल पाल्सी को शामिल किया गया है। इसके साथ ही मूल विज्ञापन की कंडिका पांच के उपखंड चार को विलोपित कर दिया गया है।

संचालनालय ने दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों का समूहवार और श्रेणीवार विवरण भी स्पष्ट किया है। यह वितरण सामान्य प्रशासन विभाग के पांच मार्च 2019 के निर्देशों के अनुरूप किया गया है। इसमें दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, अस्थिबाधित और बहुदिव्यांगता से संबंधित श्रेणियां शामिल हैं।

संशोधित विवरण के अनुसार, सहायक शिक्षक भर्ती के कुल 2,292 पदों में ई-संवर्ग के 795 और टी-संवर्ग के 1,497 पद शामिल हैं। ई-संवर्ग के अंतर्गत रायपुर, दुर्ग, महासमुंद, बलौदाबाजार-भाटापारा, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा, मुंगेली, रायगढ़ और बिलासपुर जिले शामिल हैं।

इसी प्रकार टी-संवर्ग में बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, कोरिया, जशपुर, कोरबा, रायगढ़, गरियाबंद और बालोद जिले शामिल किए गए हैं।

लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि नई शामिल की गई दिव्यांगता श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल द्वारा अलग से घोषित की जाएगी। वहीं, 24 जुलाई को जारी मूल भर्ती विज्ञापन की अन्य सभी शर्तें और प्रावधान यथावत रहेंगे।

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