रायपुर , जून 11 -- छत्तीसगढ़ सरकार ने विधायकों को सचिवालयीन सहायता उपलब्ध कराने संबंधी व्यवस्था में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए उन्हें राज्य के किसी भी जिले में पदस्थ कर्मचारियों की सेवाएं लेने की अनुमति प्रदान की है। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बुधवार को जारी पत्र में वर्ष 2019 में सांसदों एवं विधायकों को सचिवालयीन सहायता के लिए लिपिकीय सुविधाएं उपलब्ध कराने संबंधी आदेश में संशोधन किए जाने की जानकारी दी गई है।
गुरुवार को जारी निर्देश के अनुसार, अब विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र तक सीमित रहने के बजाय राज्य के किसी भी जिले में पदस्थ कर्मचारियों को अपने साथ सचिवालयीन कार्यों के लिए अटैच करा सकेंगे। इससे पहले उन्हें केवल अपने विधानसभा क्षेत्र में पदस्थ कर्मचारियों की सेवाएं लेने की अनुमति थी।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित