रायपुर , अक्टूबर 03 -- छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची से छूट गए पात्र नागरिकों और 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके नए मतदाताओं के नाम सूची में शामिल करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।
चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद पात्र मतदाताओं का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं,जिसकी जानकारी शनिवार को स्थानीय चुनाव आयोग कार्यालय से प्राप्त हुई।
अभियान के दौरान बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) मौजूदा मतदाता सूची और पूर्व-एसआईआर सूची का मिलान करेंगे। इस प्रक्रिया में ऐसे मतदाताओं को चिह्नित किया जाएगा, जिनका नाम पहले की मतदाता सूची में दर्ज था लेकिन वर्तमान सूची में शामिल नहीं है। इसके बाद बीएलओ संबंधित मतदाताओं के घर पहुंचकर उनकी स्थिति का सत्यापन करेंगे।
सत्यापन में पात्र पाए जाने वाले मतदाताओं से फॉर्म-6 भरवाकर उनका नाम मतदाता सूची में शामिल कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। आयोग ने बीएलओ को हर सप्ताह कम से कम 20 से 25 ऐसे मतदाताओं तक पहुंचने का लक्ष्य दिया है और करीब एक महीने में इस प्रक्रिया को पूरा करने को कहा है।
अभियान में पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं पर भी विशेष ध्यान रहेगा। घर-घर सत्यापन के दौरान ऐसे पात्र नागरिकों की पहचान की जाएगी, जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, लेकिन उनका नाम अब तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं हुआ है। ऐसे युवाओं और पहली बार मतदान करने वाले पात्र नागरिकों से भी फॉर्म-6 भरवाया जाएगा।
चुनाव आयोग के अनुसार मतदाता पंजीकरण एक सतत प्रक्रिया है और पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
बीएलओ द्वारा चिह्नित मतदाताओं की बूथवार सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) के साथ भी साझा की जाएगी। प्राप्त फॉर्म-6 और सत्यापन रिपोर्ट संबंधित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) को भेजी जाएगी, जिसके आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
अभियान के तहत बूथ स्तर पर विशेष शिविर भी लगाए जाएंगे। रैन बसेरों, मजदूर कॉलोनियों तथा बेघर और वंचित वर्ग के पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने पर विशेष जोर रहेगा। अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए स्वीप गतिविधियां संचालित की जाएंगी। पूरी प्रक्रिया की नियमित समीक्षा सीईओ,डीईओ और ईआरओ स्तर पर की जाएगी।
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