रायपुर , फरवरी 27 -- छत्तीसगढ़ सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के 100 वर्ष की यात्रा पर आधारित फिल्म 'शतक' को राज्य में कर राहत देने का निर्णय लिया है। वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह व्यवस्था 28 फरवरी 2026 से आगामी छह महीनों तक प्रभावी रहेगी। इस अवधि में दर्शकों को टिकट खरीदते समय राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) के बराबर राशि की छूट प्रदान की जाएगी।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्सों को टिकट जारी करते समय एसजीएसटी की राशि घटाकर ही मूल्य निर्धारित करना होगा। साथ ही फिल्म के लिए निर्धारित सामान्य प्रवेश शुल्क में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की जा सकेगी। आदेश में यह भी उल्लेख है कि संबंधित प्रदर्शक पहले एसजीएसटी का भुगतान करेंगे, जिसके बाद शासन द्वारा नियमानुसार प्रतिपूर्ति की जाएगी। क्रियान्वयन संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश राज्य कर आयुक्त कार्यालय से पृथक रूप से जारी किए जाएंगे।
राज्य शासन का मानना है कि फिल्म का विषय राष्ट्रसेवा और सामाजिक समर्पण की भावना को रेखांकित करता है, जिससे नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। इसी उद्देश्य से इसे कर राहत श्रेणी में शामिल किया गया है। फिल्म उद्योग से जुड़े जानकारों के अनुसार इस निर्णय से प्रदेश में फिल्म के प्रदर्शन को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है।
गौरतलब है कि हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर के जोरा स्थित मॉल में मंत्रिमंडल के सदस्यों और जनप्रतिनिधियों के साथ फिल्म का अवलोकन किया था। उन्होंने इसे राष्ट्रप्रेम और जनसेवा की भावना को दर्शाने वाली कृति बताते हुए राज्य में कर राहत देने की घोषणा की है ।
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