रायपुर , मई 16 -- ) छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय संसाधनों के संतुलित उपयोग और शासकीय व्यय में नियंत्रण के उद्देश्य से सभी विभागों, संभागीय आयुक्तों, कलेक्टरों एवं विभागाध्यक्षों के लिए मितव्ययिता और वित्तीय अनुशासन संबंधी दिशा-निर्देश शनिवार को जारी कर दिये। वित्त विभाग द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा।

श्री चौधरी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप राज्य सरकार ने खर्चों में कमी लाने और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए यह पहल की है।

निर्देशों के अनुसार मुख्यमंत्री, मंत्रियों तथा निगम-मंडल एवं आयोगों के कारकेड में केवल आवश्यक वाहनों का ही उपयोग किया जाएगा। साथ ही सभी विभागों को वाहनों के सीमित उपयोग और ईंधन व्यय में कटौती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने अधिकारियों के लिए वाहन पूलिंग व्यवस्था लागू करने तथा चरणबद्ध तरीके से शासकीय वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया तेज करने को भी कहा है।

राज्य शासन ने सरकारी खर्च पर विदेश यात्राओं पर भी नियंत्रण लगाया है। अब केवल अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में ही विदेश यात्रा की अनुमति दी जाएगी और इसके लिए मुख्यमंत्री की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी।

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