बलौदाबाजार , मई 19 -- छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में पिछले वर्ष हुई आगजनी और हिंसा के मामले में गिरफ्तार छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल को उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली है। उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।
पुलिस से आज मिली ताज़ा जानकारी के अनुसार अमित बघेल के खिलाफ आगजनी और हिंसा से जुड़े चार अलग-अलग मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इन मामलों में बलौदाबाजार में 10 जून 2025 को हुई हिंसक घटना और आगजनी को लेकर कार्रवाई की गई थी।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित