बैतूल , सितंबर 10 -- मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में चेक बाउंस के मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय ने आरोपी शिक्षक गुन्ना बरकड़े को दोषी ठहराते हुए छह माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी को चेक की राशि 7.40 लाख रुपये पर 26 जुलाई 2023 से वास्तविक भुगतान की तारीख तक नौ प्रतिशत साधारण ब्याज सहित परिवादी को भुगतान करने के आदेश भी दिए हैं।

अभियोजन के अनुसार सार्थक ट्रेडर्स के प्रोपराइटर मनीष मालवीय ने वर्ष 2023 में न्यायालय में परिवाद दायर किया था। बताया गया कि शिक्षक गुन्ना बरकड़े ने अपने गांव में मकान निर्माण के लिए सार्थक ट्रेडर्स से लोहा, गिट्टी और सीमेंट उधार लिया था। निर्माण सामग्री की कुल कीमत 7.40 लाख रुपये थी।

उधार सामग्री के भुगतान के लिए बरकड़े ने 26 जुलाई 2023 की तारीख का चेक मनीष मालवीय को दिया था। परिवादी ने चेक भुगतान के लिए बैंक खाते में जमा कराया, लेकिन पर्याप्त राशि नहीं होने सहित बैंकिंग कारणों से चेक बाउंस हो गया और परिवादी को भुगतान प्राप्त नहीं हुआ।

इसके बाद मनीष मालवीय ने कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया। इसके बाद छह माह के सश्रम कारावास तथा चेक राशि पर ब्याज सहित भुगतान का आदेश पारित किया गया। परिवादी की ओर से अधिवक्ता जितेन पवार ने पैरवी की।

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