हनुमानगढ़ , फरवरी 25 -- राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले की एक अदालत ने चेक बाउंस के मामले में दोषी को दो वर्ष के साधारण कारावास सजा सुनाई।

न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा कुमावत ने अभियुक्त गोपीराम रेगर को चेक बाउंस का दोषी मानते हुए उसे पांच लाख रुपये प्रतिकर अदा करने के आदेश दिये।

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