भरतपुर , जून 09 -- राजस्थान में भरतपुर के नदबई की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) ने चेक अनादरण (चेक बाउंस) की आरोपी महिला को मंगलवार को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इन्द्रप्रकाश सैन ने आरोपी महिला राधा को चेक अनादरण का दोषी करार देते हुये उसे एक साल की जेल की सजा और 12 लाख रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार हाकिम सिंह की फर्म बालाजी फर्टिलाइजर द्वारा वर्ष 2021 में राधा की फर्म को 14 लाख 85 हजार 325 रुपए का यूरिया, डीएपी और पोटाश बेचा था। राधा की फर्म ने पांच लाख सात हजार 299 रुपए का नगद भुगतान कर दिया गया, जबकि शेष बकाया राशि के भुगतान के लिए अप्रैल 2021 में नौ लाख रुपए का चेक परिवादी को दिया जो बाउंस हो गया।
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