कोलकाता , जनवरी 30 -- चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से संबंधित सभी सुनवाई और संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करने के काम अगले सात दिन में पूरा करने का निर्देश दिया है।

आयोग ने शुक्रवार को कहा कि मतदाता सूचियों के एसआईआर के तहत सुनवाई के बाद अपलोड किए गए सभी डेटा की अब राज्य में नियुक्त विशेष पर्यवेक्षक द्वारा गहनता से जांच की जाएगी। आयोग ने कहा कि सभी सुनवाई और संबंधित दस्तावेज़ों को अपलोड करने का काम अगले सात दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

आयोग की ओर से ये निर्देश राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय में चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ की बैठक के बाद जारी किए गये। इस बैठक में एसआईआर सुनवाई की प्रगति की समीक्षा की गयी।

बैठक के दौरान, आयोग ने जिला चुनाव अधिकारियों (डीईओ), चुनावी पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) और सहायक चुनावी पंजीकरण अधिकारियों (एईआरओ) को कई निर्देश जारी किए।

आयोग ने कहा कि सभी लंबित सुनवाई नोटिस शनिवार शाम पांच बजे तक जारी किए जाने चाहिए। जो नोटिस अभी तक मतदाताओं के घरों तक नहीं पहुंचाए गये हैं, उन्हें एक फरवरी को शाम पांच बजे तक भेजा जाना चाहिए, और बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा आपूर्ति का सबूत अपलोड किया जाना चाहिए।

आयोग ने निर्देश दिया है कि सभी तरह की सुनवाई और उससे जुड़े दस्तावेज को अपलोड करने का काम सात दिनों के अंदर पूरा किया जाना चाहिए। जिन मामलों में सुनवाई पहले ही हो चुकी है, उनमें उपस्थित हुए मतदाता का विवरण और उससे संग्रहित किये गये दस्तावेज दो फरवरी तक अपलोड किए जाने चाहिए। यह भी तय किया गया कि सुनवाई केंद्रों पर तैनात माइक्रो-ऑब्जर्वर को अगले दो से तीन दिनों में हटा लिया जाएगा और उन्हें रोल ऑब्जर्वर के साथ चुनावी रोल की निगरानी के लिए फिर से तैनात किया जाएगा। डीईओ से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि किसी भी नियम का उल्लंघन न हो और सभी मामलों का निपटारा सख्ती से दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाए। माइक्रो-ऑब्जर्वर पहले से ही अपलोड की जा रही जानकारी को सत्यापित कर रहे हैं।

आयोग ने कहा कि सभी ऑनलाइन दस्तावेज , डेटा और फैसलों की अब विशेष पर्यवेक्षक द्वारा एक अतिरिक्त स्तर की जांच की जाएगी। सभी ईआरओ और एईआरओ को इन निर्देशों की जानकारी देने का निर्देश दिया गया है ताकि एक समान पालन सुनिश्चित किया जा सके।

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