चंडीगढ़ , अप्रैल 30 -- हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव वाले क्षेत्रों में चेयरपर्सन (मेयर/प्रेसिडेंट) और सदस्यों के नाम वाले बोर्ड एवं होर्डिंग्स हटाने के निर्देश जारी किये हैं।
आयोग के प्रवक्ता के अनुसार, सड़कों, गलियों, मोहल्लों और चौराहों पर लगे ऐसे नाम पट्ट आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हैं। इस पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने संबंधित उपायुक्तों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिये हैं।
उपायुक्तों को कहा गया है कि वे नगर निगम, नगर परिषद और नगर समितियों के अधिकारियों के माध्यम से सभी ऐसे बोर्ड और होर्डिंग्स को तुरंत प्रभाव से ढकवाएं या हटवाएं, ताकि आचार संहिता का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जा सके।
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