चित्रकूट , फरवरी 26 -- उत्तर प्रदेश में चित्रकूट जिले की एक अदालत ने ट्रक चालक की हत्या कर शव यमुना नदी में फेंकने के मामले में दोष सिद्ध होने पर आरोपी ट्रक खलाशी को आजीवन कारावास तथा 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्यामसुंदर मिश्रा ने गुरुवार को बताया कि 10 अगस्त 2023 को रायबरेली जिले के ऊंचाहार थाना क्षेत्र के कोटरा बहादुरगंज निवासी शिव सिंह ने राजापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर में बताया गया था कि उसका भाई शिवशंकर यादव ट्रक चालक था और गांव का ही रवि गौतम उसके साथ क्लीनर के रूप में कार्य करता था।

आरोप के अनुसार 8 अगस्त 2023 को दोनों मध्य प्रदेश के कटनी से चावल लादकर लखनऊ जा रहे थे। रास्ते में मोबाइल गुम होने को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया, जिसकी जानकारी चालक ने ट्रक मालिक को फोन पर दी थी। राजापुर क्षेत्र में यमुना पुल के पास पहुंचने पर आरोपी ने कथित रूप से लोहे की रॉड से हमला कर शिवशंकर की हत्या कर दी और शव यमुना नदी में फेंक दिया।

इसके बाद आरोपी ट्रक लेकर नवाबगंज, प्रतापगढ़ पहुंचा और वाहन खड़ा कर फरार हो गया। चालक का मोबाइल बंद होने पर ट्रक मालिक जीपीएस के माध्यम से वाहन तक पहुंचे। संदेह के आधार पर ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर नदी में शव की तलाश शुरू की और घटना के तीन दिन बाद शिवशंकर का शव बरामद किया।

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान मृतक के बड़े भाई शिव सिंह का सदमे से निधन हो गया, जिसके बाद ट्रक मालिक और मृतक के दूसरे भाई ने न्यायालय में गवाही दी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश शेषमणि ने आरोपी रवि गौतम को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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