दरभंगा , जून 02 -- बिहार के दरभंगा के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने चिकित्सकीय लापरवाही के एक मामले में शहर के नामी गिरामी अस्पताल को सेवा में लापरवाही बरतने का दोषी मानते हुए पीड़ित पक्ष को 33 लाख 20 हजार रूपया जुर्माना देने का आदेश दिया है। चिकित्सा सेवा में कथित त्रुटि और लापरवाही के एक महत्वपूर्ण मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, दरभंगा ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पारस ग्लोबल हॉस्पिटल, अल्लपट्टी, लहेरियासराय के निदेशक को दोषी ठहराया है।
आयोग के अध्यक्ष पियूष कमल दीक्षित एवं सदस्य अरुण कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने पीड़ित परिवार को कुल 33 लाख 20 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश पारित किया है।
आयोग ने यह निर्णय उपभोक्ता वाद संख्या डीसी-195/सीसी/34/2023 में सुनवाई पूरी करने के बाद दिया। वाद में आरोप लगाया गया था कि अस्पताल प्रबंधन की सेवा में त्रुटि और चिकित्सकीय लापरवाही के कारण 47 वर्षीय वरुण कुमार झा की असमय मृत्यु हो गई।
आयोग ने अपने आदेश में मृतक के आश्रितों को विभिन्न मदों में मुआवजा प्रदान किया है। इसके तहत मृत्यु के लिए 28.80 लाख रुपये, भविष्य की क्षति के लिए 2.40 लाख रुपये, चिकित्सा व्यय के लिए 1.10 लाख रुपये, संपत्ति की क्षति के लिए 25 हजार रुपये, दांपत्य क्षति के लिए 40 हजार रुपये, अंतिम संस्कार व्यय के लिए 15 हजार रुपये तथा वाद व्यय के लिए 10 हजार रुपये देने का निर्देश दिया गया है।
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